मारपीट में आरोपित दोषी बेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार ने मारपीट मामले के आरोपित तेघड़ा थाने के बरौनी-एक केलावाड़ी निवासी उमाशंकर सिंह, सुलोचना देवी, नितेश कुमार को धारा 323, 341, 504 भादवि में दोषी पाकर परीविक्षा अधिनियम की धारा तीन के तहत डांट फटकार कर रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से तीन गवाहों की गवाही करायी गयी.
मारपीट में आरोपित दोषी
मारपीट में आरोपित दोषी बेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार ने मारपीट मामले के आरोपित तेघड़ा थाने के बरौनी-एक केलावाड़ी निवासी उमाशंकर सिंह, सुलोचना देवी, नितेश कुमार को धारा 323, 341, 504 भादवि में दोषी पाकर परीविक्षा अधिनियम की धारा तीन के तहत डांट फटकार कर रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से तीन गवाहों […]
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