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दहेज हत्या मामले का आरोपित रिहा

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह ने दहेजहत्या मामले के आरोपित बरौनी थाने के पिपरा देवस निवासी अशोक पंडित, सुरेश पंडित को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी राकेश कुमार ने छह गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप था कि 1994 से 16 […]

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह ने दहेजहत्या मामले के आरोपित बरौनी थाने के पिपरा देवस निवासी अशोक पंडित, सुरेश पंडित को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया.

अभियोजन की ओर से एपीपी राकेश कुमार ने छह गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप था कि 1994 से 16 अप्रैल, 1997 तक प्रमिला देवी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया एवं एसिड पिला कर हत्या कर दी.
घटना की प्राथमिकी मृतका के भाई सूचक फुलबड़िया थाने के शोकहारा निवासी उदय पंडित ने न्यायालय में दर्ज करायी थी.

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