बेगूसराय (कोर्ट) : उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुराने मामले के निष्पादन में तेजी आयी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय भानूप्रताप सिंह ने हत्या के दो अलग-अलग मामले के कुल 16 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. हत्या के पहले मामले के आरोपित खोदाबंदपुर थाने के शाहपुर निवासी हरिकांत देवन, सियाराम,
महेंद्र लड्डुलाल, बाबाजी, परमानंद, रामप्रवेश, शिव कुमार, अशोक, श्याम, दुर्गा व शिव दयाल महतो को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया. हत्या की दूसरी घटना के आरोपित नयागांव थाने के रामप्रताप सिंह एवं चेरिया बरियारपुर थाने के कृष्ण्मोहन राय को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से दोनों मामलों में कुल 16 गवाहों की गवाही करायी गयी.