बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चार रामविनोद प्रसाद सिंह ने हत्या मामले के आरोपित बखरी थाना के घाघड़ा निवासी शिवनंदन प्रसाद को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से नौ गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 21 जुलाई, 2000 को लटाही चौक पर नावकोठी थाने के रजाकपुर की सूचिका नंदनी देवी के पति किसुन महतो की गोली मार कर हत्या कर दी गयी. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने बखरी थाना कांड संख्या 50/2000 के तहत दर्ज करायी थी.
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हत्या का आरोपित रिहा
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चार रामविनोद प्रसाद सिंह ने हत्या मामले के आरोपित बखरी थाना के घाघड़ा निवासी शिवनंदन प्रसाद को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से नौ गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 21 जुलाई, 2000 को लटाही चौक पर नावकोठी […]
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