बेगूसराय (कोर्ट) : हत्या मामले के आरोपित नगर थाने के रतनपुर निवासी रंजन कुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह एवं पोखरिया निवासी देवकुमार देव उर्फ देव कुमार महतो को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार सिंह ने साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया. इस मामले में लोक अभियोजक विपिन राय ने मात्र एक गवाह की गवाही करायी.
आरोपितों पर आरोप था कि 27 मार्च, 1984 को नगर थाने के तेलिया पोखर निवासी सूचक किशनु मिस्त्री एवं कुशो पाठक पर गोली मार कर घायल कर दिया था. इलाज के दौरान कुशो पाठक की मौत हो गयी थी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने नगर थाना कांड संख्या 101/84 तहत दर्ज करायी थी.