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हत्या के मामले में 18-18 महीनाें की सजा

बगूसराय (कोर्ट) : किशोर न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विनीत कुमार सिंह ने हत्या मामले के किशोर अपचारी बखरी थाना निवासी सोनू कुमार, किशोर कुमार (काल्पनिक) को अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर डेढ़-डेढ़ साल की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीओ नागेश्वर मणि साह ने छह गवाहों की गवाही करायी. आरोप […]

बगूसराय (कोर्ट) : किशोर न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश विनीत कुमार सिंह ने हत्या मामले के किशोर अपचारी बखरी थाना निवासी सोनू कुमार, किशोर कुमार (काल्पनिक) को अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर डेढ़-डेढ़ साल की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीओ नागेश्वर मणि साह ने छह गवाहों की गवाही करायी. आरोप है कि छह अगस्त, 2006 को ज्योति मंडल का गाय खुल कर ग्रामीण सूचक देवनारायण महतो के दरवाजे पर आ गया,

जिसे सूचक ने मार कर भगा दिया. इसी रंजिश में आकर आरोपितों ने पुन: छह बजे शाम में सूचक के घर पर जाकर रॉड व खंती से मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. घटना की प्राथमिकी बखरी थाना कांड संख्या 52/06 तहत दर्ज करायी गयी थी.

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