बेगूसराय (कोर्ट) : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय सुभाष उरांव ने दहेजहत्या मामले के आरोपित डंडारी थाने के कटहरी निवासी देवर बबलू कुमार साह को अंतर्गत धारा 167(2) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत पर रिहा किया. आरोपित 13 अक्तूबर, 2015 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था. इस मामले के अनुसंधानकर्ता को 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दाखिल करना था, जिसमें ये असफल रहे. इस कारण न्यायालय ने आरोपित को जमानत दे दी.
आरोपित पर आरोप है कि 13 सितंबर, 2015 को खगड़िया जिले के मोरकाही थाना निवासी सूचक राम विलास साह की पुत्री निशा देवी को दो लाख रुपया दहेज नहीं लाने के कारण गरदन मरोड़ कर हत्या कर लाश को गायब कर दिया था.