दहेज हत्या में सास रिहा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय भानू प्रताप सिंह ने दहेज हत्या मामले के आरोपित तेघड़ा थाने के मधुरापुर निवासी सास मीना देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी द्वारा एक भी गवाह की गवाही नहीं करायी गयी. आरोप था कि 17 जून, 2010 को ग्राम मधुरापुर में अन्य के साथ मिल कर पतोहू तनुजा कुमारी को दहेज नहीं लाने के कारण जला कर हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी मृतका के पिता सूचक लखीसराय जिले के रामचंद्रपुर पिपरिया निवासी मोहन सिंह ने तेघड़ा थाना कांड संख्या 102/10 के तहत दर्ज करायी थी.
दहेज हत्या में सास रिहा
दहेज हत्या में सास रिहा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय भानू प्रताप सिंह ने दहेज हत्या मामले के आरोपित तेघड़ा थाने के मधुरापुर निवासी सास मीना देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी द्वारा एक भी गवाह की गवाही नहीं करायी गयी. आरोप था कि […]
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