बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अष्टम संजय कुमार सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित बछवाड़ा थाने के चिड़ैयाटोल निवासी शंभु राय, पारस राय, दीना राय, जयप्रकाश राय, जनार्दन राय, शिवदयाल राय, सोजा राय, उपेंद्र राय, कृष्णानंद राय, परमानंद राय को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. आरोपितों पर आरोप था कि 27 नवंबर, 1993 को सित्लाही बांध मौजे चिड़ैयाटोल में ग्रामीण सूचक रामप्रवेश राय एवं उनके पिता प्रदीप राय की पिटाई कर घायल कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बछवाड़ा थाना कांड संख्या 131/93 के तहत दर्ज करायी गयी थी.
जानलेवा हमले के सभी आरोपित रिहा
बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अष्टम संजय कुमार सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित बछवाड़ा थाने के चिड़ैयाटोल निवासी शंभु राय, पारस राय, दीना राय, जयप्रकाश राय, जनार्दन राय, शिवदयाल राय, सोजा राय, उपेंद्र राय, कृष्णानंद राय, परमानंद राय को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. आरोपितों पर आरोप था कि […]
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