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गैर इरादतन हत्या मामले में पांच वर्षों की सजा

बेगूसराय (कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानुप्रताप सिंह ने गैर इरादतन हत्या मामलों के आरोपित बछवाड़ा थाने के नारेपुर पश्चिम निवासी रामचंद्र यादव, सुनयना देवी, जितेंद्र कुमार, राजेश कुमार को दोषी पाकर पांच वर्षों की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी प्रभाकर कुमार ने 11 गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि […]

बेगूसराय (कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानुप्रताप सिंह ने गैर इरादतन हत्या मामलों के आरोपित बछवाड़ा थाने के नारेपुर पश्चिम निवासी रामचंद्र यादव, सुनयना देवी, जितेंद्र कुमार, राजेश कुमार को दोषी पाकर पांच वर्षों की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी प्रभाकर कुमार ने 11 गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि नौ फरवरी, 2010 को पड़ोसी पूनम देवी के सिर पर लोहे के रॉड से प्रहार कर घायल कर दिया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. घटना की प्राथमिकी मृतका के पति शिवचंद्र यादव ने बछवाड़ा थाने में कांड संख्या 18/10 के तहत दर्ज करायी थी.

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