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गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी करार, सजा सात को

बेगूसराय (कोर्ट). गैर इरादतन हत्या मामले के आरोपित बछवाड़ा थाने के नारेपुर निवासी राकेश कुमार, जितेंद्र कुमार, रामचंद्र यादव, सुनैना देवी को बेगूसराय कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानुप्रताप सिंह ने दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए सात जुलाई की तारीख तय की है. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी प्रभाकर कुमार […]

बेगूसराय (कोर्ट). गैर इरादतन हत्या मामले के आरोपित बछवाड़ा थाने के नारेपुर निवासी राकेश कुमार, जितेंद्र कुमार, रामचंद्र यादव, सुनैना देवी को बेगूसराय कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानुप्रताप सिंह ने दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए सात जुलाई की तारीख तय की है. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी प्रभाकर कुमार ने 12 गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि नौ फरवरी, 2010 की सुबह आठ बजे ग्रामीण सूचक शिवचंद्र यादव की पत्नी पूनम देवी को लोहे के रॉड से जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बछवाड़ा थाना कांड संख्या 18/10 के तहत दर्ज करायी थी.

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