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हत्या के आरोपित रिहा किये गये
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने हत्या मामले के आरोपित बरौनी थाने के बारो निवासी सनोज सिंह, सुधीर सिंह, बीहट निवासी राजो सिंह एवं मटिहानी थाने के जगतपुरा निवासी ब्रजेश कुमार तथा पटना जिले के हथिदह थाने के महेंद्रपुर निवासी झल्लू सिंह उर्फ मुकेश सिंह को साक्ष्य के […]
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने हत्या मामले के आरोपित बरौनी थाने के बारो निवासी सनोज सिंह, सुधीर सिंह, बीहट निवासी राजो सिंह एवं मटिहानी थाने के जगतपुरा निवासी ब्रजेश कुमार तथा पटना जिले के हथिदह थाने के महेंद्रपुर निवासी झल्लू सिंह उर्फ मुकेश सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अशोक कुमार राय ने सात गवाहों की गवाही करायी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार ने बहस की. आरोपितों पर आरोप था कि 27 मई, 2011 की रात्रि 11 बजे बरौनी थाने के सिमरिया घाट पर सूचक मनोज झा के भाई सुबोध झा की हत्या गोली मार कर कर दी थी. इस मामले में बरौनी थाने में कांड संख्या 120/11 दर्ज करायी गयी थी.
दहेज हत्या का आरोपित गिरफ्तार किया गया
बलिया. थाना क्षेत्र के हुसैना दियारा से हत्याकांड संख्या 51/15 के आरोपित विनोद ठाकुर को प्रभारी थानाध्यक्ष रतेश कुमार रतन ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. थानाध्यक्ष ने बताया कि उक्त व्यक्ति पर देहज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है.
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