बेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी रामेश्वर मिश्रा ने मारपीट मामले के आरोपित चकिया थाने के मल्हीपुर गांव निवासी सुरो पासवान, अनिल पासवान, सुनील पासवान व कृष्णदेव पासवान को धारा 147, 447, 148, 323 भादवि मंे दोषी पाकर तीन वर्षों की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से एपीपी राधेश्याम प्रसाद ने आठ गवाहों की गवाही करायी. इस मामले में एक आरोपित सुरेंद्र कुमार को परिवीक्षा अधिनियम के तहत घटना की भर्त्सना कर रिहा कर दिया गया. आरोपित पर आरोप है कि 1 अक्तूबर, 1999 को छह बजे में सूचक शिव कुमार, विजय कुमार एवं गोपाल कुमार को लाठी-डंडे व लोहे के रॉड से मारपीट कर जख्मी कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बरौनी थाना कांड संख्या 283/99 के तहत दर्ज करायी थी.
मारपीट मामले में तीन वर्ष की सजा
बेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी रामेश्वर मिश्रा ने मारपीट मामले के आरोपित चकिया थाने के मल्हीपुर गांव निवासी सुरो पासवान, अनिल पासवान, सुनील पासवान व कृष्णदेव पासवान को धारा 147, 447, 148, 323 भादवि मंे दोषी पाकर तीन वर्षों की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से एपीपी राधेश्याम प्रसाद ने आठ गवाहों की गवाही करायी. […]
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