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पुलिस की लापरवाही से हत्या के आरोपित को जमानत

बेगूसराय (कोर्ट) : 15 जून, 2014 को 12 बजे दिन में मंतोष चौधरी उर्फ खोनमा की हत्या करने के आरोपित को पुलिस की लापरवाही के कारण न्यायालय से जमानत मिल गयी. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुमन कुमार सिंह ने पुलिस द्वारा 90 दिनों में चाजर्शीट जमा नहीं करने के कारण हत्या आरोपित बलिया थाने के नौरंगा […]

बेगूसराय (कोर्ट) : 15 जून, 2014 को 12 बजे दिन में मंतोष चौधरी उर्फ खोनमा की हत्या करने के आरोपित को पुलिस की लापरवाही के कारण न्यायालय से जमानत मिल गयी. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुमन कुमार सिंह ने पुलिस द्वारा 90 दिनों में चाजर्शीट जमा नहीं करने के कारण हत्या आरोपित बलिया थाने के नौरंगा निवासी सुभाष राय को 167 (2) दप्रसं का लाभ देते हुए जमानत पर रिहा कर दिया.
आरोपित पर आरोप है कि भगवानपुर थाने की ताजपुर निवासी सूचिका लक्ष्मीपति देवी के पुत्र मंतोष चौधरी उर्फ खोनमा को 15 जून, 2014 को अन्य आरोपित रामविलास सिंह, मुरारी सिंह, कारू सिंह, छोटे सिंह, मुरारी सिंह, सुभाष राय, चुनचुन सिंह, रामभरोसी सिंह के साथ मिल कर सीने में गोली मार कर हत्या उस समय पर दी. जब वह रोड ढलाई का काम करवा रहा था और उसी समय सूचिका मंतोष को खाना दे रही थी.
घटना की प्राथमिकी सूचिका ने नगर थाना कांड संख्या-381/14 तहत दर्ज करायी है. आरोपित सुभाष राय 19 जनवरी, 2015 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था और उसी समय से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था.

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