बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपितसाहेबपुरकमाल थाने के सब्दलपुर निवासी जगदंबी यादव व सिकंदर यादव को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 25 नवंबर, 2001 को 11 बजे रात्रि में ग्रामीण सूचक गिरीश यादव खाना खाकर डेरा पर जा रहा था.
जब सूचक भुवनेश्वर गुप्ता के बगीचे के पास पहुंचा, तो आरोपित को घेर कर मारपीट एवं गोली मार कर जख्मी कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने साहेबपुरकमाल थाना कांड संख्या-173/01 तहत दर्ज करायी है.