बेगूसराय(कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी रामेश्वर मिश्रा ने जदयू के वरीय नेता प्रमोद कुमार शर्मा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में जमानत दे दी. श्री शर्मा ने गुरुवार को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया था. आवेदन पर सुनवाई के बाद रिहा कर आदेश पारित किया गया है. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ राधेश्याम प्रसाद ने जमानत का विरोध किया, परंतु जमानतीय धारा होने के कारण जमानत दे दी गयी. आरोपित प्रमोद कुमार शर्मा पर आरोप है कि 20 मार्च, 2009 को डेढ़ बजे दिन में कृष्ण नगर की वृजदेव कॉलोनी में जनता दल यूनाइटेड का पोस्टर सटा हुआ मिला था, जिस पर वरीय नेताओं की तसवीर अंकित थी, जबकि पार्टी को पोस्टर हटा लेना चाहिए था. इसे चुनाव अचार संहिता का उल्लंघन माना गया था. घटना के संबंध में अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी सह दंडाधिकारी सूचक योगेंद्र पाठक ने नगर थाने में कांड संख्या-116/09 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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जदयूनेता को मिली जमानत
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