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हत्या के चार आरोपित दोषी, एक रिहा हुआ
बेगूसराय (नगर) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने हत्या मामले के आरोपित बीहट निवासी राजीव कुमार, कमलेश सिंह उर्फ कारी, ऋषि कुमार तथा नगर थाने के रतनपुर निवासी आनंद कुमार उर्फ कल्याण को हत्या में दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 मार्च की तिथि तय की है. अभियोजन […]
बेगूसराय (नगर) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने हत्या मामले के आरोपित बीहट निवासी राजीव कुमार, कमलेश सिंह उर्फ कारी, ऋषि कुमार तथा नगर थाने के रतनपुर निवासी आनंद कुमार उर्फ कल्याण को हत्या में दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 मार्च की तिथि तय की है.
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहू एवं अजय कुमार मिश्र ने नौ गवाहों की गवाही करायी. इसी मामले के एक अन्य अभियुक्त नगर थाने के रतनपुर निवासी निलेश कुमार को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया गया. आरोपितों पर आरोप है कि बरौनी थाने के पिपरा देवस निवासी रामानुज राय द्वारा 10 लाख की रंगदारी नहीं दिये जाने के कारण 26 जून, 2013 की रात्रि डेढ़ बजे सूचक को मछली के आढ़त पर खोजबीन की. उसके नहीं मिलने पर सूचक के साले का बेटा बलिया थाने के बहादुर नगर निवासी अमलेश कुमार की ललाट में गोली मार कर हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बरौनी थाना कांड संख्या 296/13 के तहत दर्ज करायी थी.
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