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हत्या के आरोपित को उम्रकैद

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सप्तम राजकुमार ने हत्या मामले के आरोपित बखरी थाने के राटन निवासी गंगाराय साहु, सुनील साहु, जनार्दन साहु, लक्ष्मण साहु को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पंद्रह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीपी राजेंद्र पाठक ने 12 […]

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सप्तम राजकुमार ने हत्या मामले के आरोपित बखरी थाने के राटन निवासी गंगाराय साहु, सुनील साहु, जनार्दन साहु, लक्ष्मण साहु को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पंद्रह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीपी राजेंद्र पाठक ने 12 गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप है कि 29 जुलाई, 2009 की सुबह 6 बजे ग्राम राटन में ग्रामीण सूचक सुरेश साहु के घर पर जाकर सूचक की पत्नी कंचन देवी, सूचक के पिता योगेंद्र साहु एवं सूचक के भाई राजीव साह को लाठी-डंडे व रड से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. गंभीर रूप से घायल सूचक के भाई राजीव साह का इलाज के क्रम में 30 जुलाई, 2009 को मौत हो गयी थी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बखरी थाना कांड संख्या-115/09 के तहत दर्ज करायी थी.

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