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जानलेवा हमला व लूट का आरोपित रिहा

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने जानलेवा हमला एवं लूट के आरोपित मुफस्सिल थाने के कोरिया निवासी सिंटू सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी फरहत नसरीन ने पांच गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर 22 मई, 2008 को पांच बजे शाम में मंझौल […]

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने जानलेवा हमला एवं लूट के आरोपित मुफस्सिल थाने के कोरिया निवासी सिंटू सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी फरहत नसरीन ने पांच गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर 22 मई, 2008 को पांच बजे शाम में मंझौल सत्यारा चौक के पास शराब दुकान पर ग्रामीण सूचक शंकर झा के साथ मारपीट कर जख्मी करने और काउंटर से आठ हजार रुपये लूट लेने का आरोप था. घटना की प्राथमिकी सूचक ने चेरियाबरियारपुर थाने में दर्ज करायी थी.

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