बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने जानलेवा हमला करने के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के रघुनाथपुर निवासी जुल्मी कापर, शिशिर कुमार, नंद कुमार, अशोक यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से मात्र दो गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर 26 जून, 2008 को ग्रामीण सूचक सुनील कुमार यादव के घर हत्या करने के उद्देश्य से राइफल व पिस्तौल से गोली चलाने का आरोप है.
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जानलेवा हमला करने का आरोपित रिहा
बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने जानलेवा हमला करने के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के रघुनाथपुर निवासी जुल्मी कापर, शिशिर कुमार, नंद कुमार, अशोक यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से मात्र दो गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर 26 जून, 2008 को […]
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