बेगूसराय (कोर्ट): प्राणघातक हमला करने एवं रंगदारी मांगने का आरोपित बरौनी थाने के बीहट निवासी रौशन सिंह व अनमोल झा को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी फरहत नसरीन ने सात गवाहों की गवाही करायी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रणविजय कुमार निराला ने बहस की.
आरोपितों पर आरोप था कि 22 मई, 2000 को चार बजे शाम में ग्राम बीहट में ग्रामीण सूचक रामसागर भगत को एक लाख रुपये रंगदारी के रूप में देने को कहा एवं सूचक की दुकान पर जाकर सूचक के लड़का टुनटुन पर जान मारने की नीयत से गोली चला दी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बरौनी थाने में दर्ज करायी थी.
जमानत याचिका खारिज
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्रीनिवास नारायण सिंह ने आंख फोड़ कर मार डालने के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के सनहा बखड्डा निवासी राजो साह की पत्नी चंपा देवी की जमानत याचिका संख्या-222/15 को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी रामविलास यादव ने बहस करते हुए कहा कि यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं है, बल्कि मानवता को शर्मसार करनेवाली घटना है. आरोपित पर सात अक्तूबर, 2014 को सूचिका सुलेखा देवी के पति रामदयाल साह को सड़क पर से खींच कर घर ले जाकर मारपीट कर आंख निकाल लेने का आरोप है. गंभीर रूप से जख्मी होने पर उसे इलाज के लिए ले जाने समय रास्ते में मौत हो गयी. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने साहेबपुरकमाल थाने में दर्ज करायी थी.