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नशीला पदार्थ खिलाने के मामले में पांच वर्ष सश्रम कारावास

बेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल कृष्ण द्विवेदी ने नशीली पदार्थ खिला कर चोरी करने मामले के आरोपित बरौनी थाने के गोविंदपुर निवासी संतोष पंडित को अंतर्गत धारा 328 एवं 380 में दोषी पाकर पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहु ने छह गवाहों की […]

बेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल कृष्ण द्विवेदी ने नशीली पदार्थ खिला कर चोरी करने मामले के आरोपित बरौनी थाने के गोविंदपुर निवासी संतोष पंडित को अंतर्गत धारा 328 एवं 380 में दोषी पाकर पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहु ने छह गवाहों की गवाही करायी. आरोपित इस मामले में 7 अप्रैल, 2009 से लगातार जेल में बंद है. आरोपितों पर आरोप है कि 9 अगस्त, 2008 को रात्रि आठ बजे मुफस्सिल थाने की पहाड़ी गाछी के सूचक राजपति यादव के घर जमीन खरीदने के बहाने गया और वहीं पर सोया. सोने के पूर्व सूचक को नशीली पदार्थ खिला कर बेहोश कर दिया और घर से जेवर व नकद की चोरी कर ली गयी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या-213/08 तहत दर्ज करायी है.

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