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अपहरण करने का आरोपित रिहा हुए

बेगूसराय (कोर्ट). तेघड़ा थाने के मधुरापुर बीचला टोल निवासी अंजनी सिंह, रामरतन सिंह, जवाहर सिंह, मनी सिंह को साक्ष्य के अभाव में तदर्थ न्यायाधीश द्वितीय भानु प्रताप सिंह ने रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही करायी गयी. सभी आरोपितों पर षडयंत्र कर हत्या करने के उद्देश्य से तेघड़ा थाने के […]

बेगूसराय (कोर्ट). तेघड़ा थाने के मधुरापुर बीचला टोल निवासी अंजनी सिंह, रामरतन सिंह, जवाहर सिंह, मनी सिंह को साक्ष्य के अभाव में तदर्थ न्यायाधीश द्वितीय भानु प्रताप सिंह ने रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही करायी गयी. सभी आरोपितों पर षडयंत्र कर हत्या करने के उद्देश्य से तेघड़ा थाने के बरौनी निवासी सूचक सुरेंद्र प्रसाद सिंह के भाई उपेंद्र सिंह, अनिल सिंह एवं ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह का अपहरण करने का आरोप था. घटना की प्राथमिकी सूचक ने तेघड़ा थाने में दर्ज करायी थी.

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