अनुसंधानकर्ता ने मांगी थी गिरफ्तारी आदेशबेगूसराय(कोर्ट). मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुमन कुमार सिंह ने मटिहानी थाने के छितरौर निवासी मुरारी प्रसाद सिंह बखरी थाना के सिमरी निवासी घनश्याम राय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. इन दोनों आरोपित की अग्रिम जमानत संख्या-41/15 एवं 49/15 जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णगोपाल द्विवेदी के यहां दाखिल है, जिसमें न्यायालय द्वारा संबंधित थाने से केस डायरी की मांग की है.अगली सुनवायी के लिए 3 फरवरी की तारीख निर्धारित है. इसी बीच अनुसंधानकर्ता ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए वारंट के लिए आवेदन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां दी. दोनों आरोपितों की ओर से दायर आवेदन पर अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय पटना द्वारा पूर्व में अन्य मामले में दी गयी रोक के फैसले की प्रति देते हुए रोक की प्रार्थना की.ज्ञात हो कि आरोपितों पर बखरी थाना के सोनमा निवासी सूचक ओमप्रकाश सिंह ने आरोप लगाया है कि सुनियोजित षडयंत्र द्वारा सूचक की भू-संपदा हड़पने के उद्देश्य से दिनांक 26 मई, 2014 एवं 27 मई, 2014 को केवाला निर्मित किये जाने का आरोप लगाया है.इस घटना के सूचक ने बखरी थाना कांड संख्या-256/14 तहत दर्ज करायी है.
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गिरफ्तारी पर रोक लगायी
अनुसंधानकर्ता ने मांगी थी गिरफ्तारी आदेशबेगूसराय(कोर्ट). मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुमन कुमार सिंह ने मटिहानी थाने के छितरौर निवासी मुरारी प्रसाद सिंह बखरी थाना के सिमरी निवासी घनश्याम राय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. इन दोनों आरोपित की अग्रिम जमानत संख्या-41/15 एवं 49/15 जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्णगोपाल द्विवेदी के यहां दाखिल है, जिसमें न्यायालय […]
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