बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने बलात्कार के प्रयास मामले के आरोपित मुफस्सिल थाना के फतेहपुर निवासी मो शकिल को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी दुर्गा प्रसाद ने चार गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर चार जनवरी, 2008 को शौच करने गयी महिला के साथ मकई के खेत में बलात्कार करने का प्रयास किया था. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आलमगीर ने बहस की. घटना की प्राथमिकी पीडि़ता ने मुफस्सिल थाने दर्ज करायी थी.
बलात्कार के प्रयास का आरोपित रिहा
बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने बलात्कार के प्रयास मामले के आरोपित मुफस्सिल थाना के फतेहपुर निवासी मो शकिल को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी दुर्गा प्रसाद ने चार गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर चार जनवरी, 2008 को शौच करने […]
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