गला दबा कर हत्या करने का आरोपबेगूसराय(कोर्ट). तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय भानुप्रताप सिंह ने हत्या मामले के आरोपित शाम्हों थाने के अकबरपुर पुरानी डीह निवासी शंकर सिंह एवं आरोपित वीरपुर थाने के गेनहरपुर निवासी मंगल सिंह को हत्या एवं साक्ष्य छुपाने में दोषी पाकर सजा कीबिंदु पर सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय की है. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी मो खालिद ने 14 गवाहों की गवाही करायी. सभी गवाहों ने न्यायालय के समक्ष हत्या में आरोपितों की संलिप्ता बतायी. आरोपितों पर आरोप है कि 12 जुलाई, 2012 को वीरपुर थाने के बड़राहा निवासी रामाशीष सिंह की पत्नी बेबी देवी की गला दबा कर हत्या कर दी एवं साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से लाश को जनेरा के खेत में फेंक दिया. मृतका बेबी देवी आरोपित शंकर सिंह की शाली थी, जो बेटे के इंजीनियरिंग में नामांकन कराने वास्ते रुपये लेकर आरोपित के यहां गयी थी. दोनों आरोपित मृतका के रिश्तेदार हैं. गवाहों ने बताया कि रुपये व जेवर के लिए हत्या की गयी है.
दोष सिद्ध, सजा चार को
गला दबा कर हत्या करने का आरोपबेगूसराय(कोर्ट). तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय भानुप्रताप सिंह ने हत्या मामले के आरोपित शाम्हों थाने के अकबरपुर पुरानी डीह निवासी शंकर सिंह एवं आरोपित वीरपुर थाने के गेनहरपुर निवासी मंगल सिंह को हत्या एवं साक्ष्य छुपाने में दोषी पाकर सजा कीबिंदु पर सुनवाई के लिए 4 दिसंबर […]
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