बेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार द्विवेदी ने अपहृता सोनी कुमारी (काल्पनिक) बलिया थाना निवासी का बयान 164 तहत दर्ज कर लिया. अपहृता ने कहा कि वह अपने मामा के यहां पढ़ती थी. मेरा मन नहीं लगता था. तब मामा को बोली कि मुझे मम्मी क पास पहुंचा दें. इस पर मामा तैयार नहीं हुए. तब मैं घर से बिना बताये निकल गयी और बेगूसराय स्टेशन पहुंची. वहीं पर मेरी मौसेरी बहन मनीषा मिली. उसी के साथ कटिहार चली गयी. मुकदमा के बारे में जब सूचना मिली तब में यहां आयी. मेरा किसी ने अपहरण नहीं किया है. ज्ञात हो कि अपहृता की मां ने मटिहानी थाने में कांड संख्या-130/14 तहत तीन नामजद लोगों के विरुद्ध अपहरण करने का मुकदमा दर्ज कराया था.
BREAKING NEWS
अपहृता ने कहा, नहीं हुआ अपहरण
बेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार द्विवेदी ने अपहृता सोनी कुमारी (काल्पनिक) बलिया थाना निवासी का बयान 164 तहत दर्ज कर लिया. अपहृता ने कहा कि वह अपने मामा के यहां पढ़ती थी. मेरा मन नहीं लगता था. तब मामा को बोली कि मुझे मम्मी क पास पहुंचा दें. इस पर मामा तैयार नहीं हुए. […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement