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वाहनों में हाई सिक्योरिटी निबंधन प्लेट अनिवार्य

31 जुलाई के पहले हर हाल में हाई सिक्यूरिटी निबंधन प्लेट लगवा लें बेगूसराय : वाहनों में हाई सिक्योरिटी निबंधन प्लेट नहीं लगाने वालों की अब खैर नहीं होगी. वाहन मालिकों को अब 31 जुलाई से पूर्व हाई सिक्योरिटी निबंधन प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है. इसकी अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. […]

31 जुलाई के पहले हर हाल में हाई सिक्यूरिटी निबंधन प्लेट लगवा लें

बेगूसराय : वाहनों में हाई सिक्योरिटी निबंधन प्लेट नहीं लगाने वालों की अब खैर नहीं होगी. वाहन मालिकों को अब 31 जुलाई से पूर्व हाई सिक्योरिटी निबंधन प्लेट लगवाना अनिवार्य हो गया है. इसकी अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. वाहन भले ही कितना पुराना क्यों न हो अब 31 जुलाई से पहले हाई सिक्यूरिटी निबंधन प्लेट (एचएसआरपी) लगवानी होगी. इसका उल्लंघन करने वालों को 100 से 500 रुपये तक का जुर्माना या एक माह की सजा या दोनों दंडों का प्रावधान किया गया है.
31 जुलाई के बाद पकड़ा गया वाहन माना जायेगा दंडनीय अपराध :31 जुलाई के बाद पकड़े गये वाहनों से मोटर अधिनियम 1988 की धारा 177 सह गठित धारा 179 के अधीन इसे दंडनीय अपराध माना जायेगा.
अवमानना वाद में आया फैसला :पुराने वाहनों में हाई सिक्यूरिटी निबंधन प्लेट (एचएसआरपी ) लगाने के आदेश के विरोध में कुछ लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना वाद दायर किया था. इसे सर्वाेच्च न्यायालय ने खारिज करते हुए सभी नये एवं पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अर्थात (उच्च सुरक्षा निबंधन) पट्टिका लगाने का आदेश दिया है. सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला परिवहन अधिकारियों को पुराने एवं नये वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. दरअसल पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगाने के आदेश के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना वाद दायर किया गया था.लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सभी नये और पुराने वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया है.
विभाग की सख्ती से सड़क हादसों पर भी लगेगा विराम :परिवहन विभाग के द्वारा सख्त होने से अब सड़क हादसे की संख्या में भी कमी आयेगी. ज्ञात हो कि बिना हेलमेट के चलने वाले लोग अक्सर दुर्घटना के शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं. परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि अब सख्ती से चेकिंग अभियान चलाया जायेगा ताकि हम दुर्घटनाओं पर अंकुश लगा सकें.
300 रुपये तक हो सकता है जुर्माना
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर एमवीआई एक्ट 1988 की धारा 177 के तहत पहली बार में सौ और दोबारा या उसके बाद पकड़े जाने पर 300 रुपये तक जुर्माना हो सकता है.
प्रत्येक शनिवार को वाहन चालकों के हेलमेट की होगी जांच
बेगूसराय जिला में प्रत्येक शनिवार को अब करेंगे जिला परिवहन पदाधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ मोटरसाइकिल चलाने वाले वाहन चालकों के हेलमेट की सघन जांच करेंगे.
मोटरसाइकिल चलाने वाले वाहन चालकों को हेलमेट नहीं पहनने पर अब जुर्माना भरना पड़ेगा. पहली बार बिना हेलमेट पहने पकड़ाने पर 100 रुपये जुर्माना, दूसरी बार पकड़ाने पर 300 रुपये और तीसरी बार पकड़ाने पर मोटरसाइकिल के सारे कागजात की गहन जांच करने के बाद कागज सही नहीं रहने पर उन्हें भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
बोले परिवहन पदाधिकारी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अब पुराने एवं नये सभी वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने का निर्देश दिया गया है.
संजय कुमार श्रीवास्तव, जिला परिवहन अधिकारी.

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