बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने बलात्कार मामले के आरोपित मुफस्सिल थाना के मीनापुर शाहपुर निवासी मोहम्मद शमशाद को अंतर्गत धारा 376 भारतीय दंड विधान एवं पॉक्सो की धारा 4 में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने आठ गवाहों की गवाही करायी. इसी मामले में एक अन्य आरोपित मोहम्मद जसीम को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया गया. आरोपित पर आरोप है कि 11 फरवरी 2016 को 1:00 बजे दिन में ग्रामीण सूचक राजा राम रजक की नाबालिग पुत्री जब घर से कोचिंग जा रही थी, तो रास्ते में उसका अपहरण कर शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार किया.
बलात्कार में दोषी, सजा 29 को
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने बलात्कार मामले के आरोपित मुफस्सिल थाना के मीनापुर शाहपुर निवासी मोहम्मद शमशाद को अंतर्गत धारा 376 भारतीय दंड विधान एवं पॉक्सो की धारा 4 में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है. अभियोजन की […]
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