बेगूसराय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी ने अग्रिम जमानत संख्या 717/17 की सुनवाई करते हुए जमानत आवेदक नावकोठी थाने के मनेरपुर निवासी मिथिलेश पासवान को अपहृता पूजा कुमारी से शादी करने के बाद जमानत देने की बात कही. उसी समय न्यायालय परिसर के मंदिर में अपहृता पूजा कुमारी और आरोपित मिथिलेश पासवान […]
बेगूसराय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश गंगोत्री राम त्रिपाठी ने अग्रिम जमानत संख्या 717/17 की सुनवाई करते हुए जमानत आवेदक नावकोठी थाने के मनेरपुर निवासी मिथिलेश पासवान को अपहृता पूजा कुमारी से शादी करने के बाद जमानत देने की बात कही. उसी समय न्यायालय परिसर के मंदिर में अपहृता पूजा कुमारी और आरोपित मिथिलेश पासवान की शादी दोनों पक्षों के अधिवक्ता विजय महाराज और ललन महतो की उपस्थिति में संपन्न करायी गयी.
शादी के बाद न्यायालय ने आरोपित को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
ज्ञात हो कि आरोपित मिथिलेश पर आरोप है कि 10 मई 2017 को ग्रामीण सूचक नरेश पासवान की पुत्री पूजा कुमारी का अपहरण शादी के नियत से उस समय कर लिया, जब वह कोचिंग पढ़ने जा रही थी. घटना की प्राथमिकी अपहर्ता पूजा के पिता सूचक नरेश पासवान ने नावकोठी थाने में मामला दर्ज करायी थी.