विवाद में हत्या मामले में पिता समेत आधे दर्जन को आजीवन कारावास
Updated at : 03 Apr 2019 7:06 AM (IST)
विज्ञापन

बांका : फास्ट ट्रैक केके महथा की अदालत में हत्या के एक मामले में मंगलवार को विचारण के बाद दोषी पाते हुए एक ही परिवार के आधा दर्जन आरोपितों को आजीवन कारावास व 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट परिसर […]
विज्ञापन
बांका : फास्ट ट्रैक केके महथा की अदालत में हत्या के एक मामले में मंगलवार को विचारण के बाद दोषी पाते हुए एक ही परिवार के आधा दर्जन आरोपितों को आजीवन कारावास व 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा सदर थाना क्षेत्र के सिमराकोला गांव के आरोपित दामोदर यादव व उनके पुत्र महेंद्र यादव, गोपाल यादव, रामरूप यादव, योगेंद्र यादव व सहेंद्र यादव को सुनाई है. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राजकिशोर प्रसाद सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंददेव चौधरी व दीपक कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.
क्या था मामला
विगत 5 जनवरी 2009 को खेत पटवन को लेकर गांव के जयराम यादव व उनका भाई झुरन यादव एवं उक्त आरोपी के बीच मारपीट की घटना हुई थी. जिस मामले में जयराम यादव ने जख्मी हालत में सदर अस्पताल में अपना बयान पुलिस को दर्ज कराया था.
जिसमें कहा था कि गांव के समीप सरकारी बांध में जमा पानी से खेत पटवन कर घर वापस लौट रहा था. इसी क्रम में गांव के महेंद्र यादव के घर के पास पहुंचे तो महेंद्र ने उसे रोक लिया और कहा कि पटवन का पैसा मांगने लगा. जिस पर जयराम ने कहा कि हम तो सरकारी बांध में जमा पानी से खेत पटवन किया है.
इसी बात को लेकर गाली-गलौज करने लगा. जिसका विरोध करने पर उक्त आरोपितों ने मिलकर फरसा, खंती व गढ़ासा से प्रहार कर जख्मी कर दिया. इसी बीच भाई झुरन यादव बीच बचाव करने पहुंच गये. उसे भी मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




