कर्तव्यहीनता के आरोप में बेलहर थानेदार निलंबित
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :19 Oct 2017 1:33 PM (IST)
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बांका : एसपी चंदन कुमार कुशवाहा की अनुशंसा पर भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआइजी विकास वैभव ने बुधवार को पुलिस निरीक्षक सह बेलहर थानाध्यक्ष राज किशोर सिंह को अवैध बालू उत्खनन को रोकने में विफल रहने व बगैर वरीय अधिकारी को सूचना दिये ही थाना से पकड़े गये बालू के ट्रेलर को छोड़ देने के मामले […]
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बांका : एसपी चंदन कुमार कुशवाहा की अनुशंसा पर भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआइजी विकास वैभव ने बुधवार को पुलिस निरीक्षक सह बेलहर थानाध्यक्ष राज किशोर सिंह को अवैध बालू उत्खनन को रोकने में विफल रहने व बगैर वरीय अधिकारी को सूचना दिये ही थाना से पकड़े गये बालू के ट्रेलर को छोड़ देने के मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया है. उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.
एसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बेलहर थानाध्यक्ष ने गत 15 अक्तूबर को अवैध रूप से बालू चोरी करने के दौरान दल-दल में फंसे एक ट्रेलर को जब्त करते हुए थाना लाया था. थानाध्यक्ष ने बिना किसी प्राथमिकी के ही ट्रेलर को छोड़ दिया.
जब इस मामले की थानाध्यक्ष से पूछताछ की गयी तो ट्रैक्टर मालिक का नाम नहीं बताया गया जो थानाध्यक्ष के संदिग्ध आचरण को उजागर करता है. साथ ही थानाध्यक्ष द्वारा अवैध रूप से प्रतिबंधित बालू घाटों से बालू माफियाओं के द्वारा बालू चोरी पर अंकुश लगाने में लापरवाही बरती गयी है. इसके अलावा गत 20 सितंबर को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेलहर के द्वारा कैंप कटोरिया में आयोजित दुर्गा पूजा व मुहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था व सुरक्षा से संबंधित गोष्ठी में थानाध्यक्ष बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने के मामले में मांगे गये स्पष्टीकरण का जबाव नहीं दिया.
थाना क्षेत्र के एक आवेदक रविश कुमार के द्वारा बहोरना पंचायत के मुखिया बिरेंद्र कुमार के विरुद्ध रंगदारी मांगने से संबंधित एक आवेदन पर संज्ञान नहीं लेने के साथ उलटे आवेदक के ऊपर ही मुखिया के आवेदन पर झूठा केस दर्ज करने का मामला भी सामने आया है.
जिस पर वरीय पदाधिकारी के द्वारा आवेदक रविश कुमार के आवेदन पर तीन दिनों के अंदर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था. इसमें कोई जबाव नहीं दिया गया. थानाध्यक्ष पर कर्तव्यहीनता, अनुसाशनहीनता, मनमानापन, स्वेच्छाचरिता, संदिग्ध आचरण व अयोग्य पुलिस पदाधिकारी का परिचायक होने आदि मामले को लेकर यह कार्रवाई की गयी है.
मालूम हो कि उक्त सभी मामले को लेकर एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेलहर के द्वारा जांच भी करायी गयी थी. इसमें बुधवार को एसडीपीओ ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी. एसडीपीओ के जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी की अनुशंसा पर डीआइजी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बेलहर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया.
प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी खबर
प्रभात खबर ने इस मामले से संबंधित 16 व 17 अक्तूबर को लेकर बालू लदा ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त व चौरा घाट से अवैध उठाव पर रोक लगाने की मांग शीर्षक से यह खबर प्रमुखता से छापी थी. इसमें एसपी ने दोनों मामले में संज्ञान लेते हुए मामले की जांच का जिम्मा एसडीपीओ को सौंपा था. एसडीपीओ ने बुधवार को अपनी जांच रिपोर्ट एसपी को सौंपी. एसडीपीओ ने जांच में थानाध्यक्ष पर लगाये आरोप को सही पाया. इसके बाद एसपी ने कार्रवाई के लिए अनुशंसा की और डीआइजी ने थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया.
अवैध बालू उठाव के मामले में सभी थानाध्यक्ष को कड़ा निर्देश जारी किया गया है. इस मामले में थानाध्यक्ष की थोड़ी सी भी चूक बर्दाश्त नहीं होगी. पुलिस पीपुल फ्रेंडली बनते हुए जनता की शिकायतों का ऑन द स्पॉट निबटारा करें. नहीं तो कार्रवाई तय है.
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