दो आरोपितों पर हत्या व एक पर हत्या की साजिश रचने का आरोप
औरंगाबाद कार्यालय : औरंगाबाद शहर के चर्चित ठेकेदार संजय शर्मा की हत्या की प्राथमिकी नगर थाना में कांड संख्या 124/16 के रूप में दर्ज की गयी है. इसमें धारा 302, 120 बी व 27 आर्म्स एक्ट के तहत दाउदनगर थाने के नवनार निवासी महेंद्र शर्मा के पुत्र मनोज शर्मा, श्रीकृष्णनगर निवासी राजेंद्र शर्मा के पुत्र मनीष शर्मा व नवलकिशोर पांडेय के सनोज पांडेय को नामजद आरोपित बनाया गया है. प्राथमिकी में दो आरोपियों पर हत्या व एक पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है. इस कांड में नगर थानाध्यक्ष शुभेंद्र कुमार सुमन अनुसंधानकर्ता हैं.
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है. लेकिन, घटना के दो दिन बीतने के बावजूद आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से श्रीकृष्णनगर मुहल्ले के लोगोे में आक्रोश देखा जा रहा है. ठेकेदार के पिता सह व्यवहार न्यायालय के वरीय अधिवक्ता रामकिशोर शर्मा आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से चिंतित हैं. श्री शर्मा कहना है कि पुलिस इस घटना में ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रही है.