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जानलेवा हमले में सात को पांच साल की कैद
पांच हजार जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा औरंगाबाद (नगर) : मंगलवार को व्यवाहर न्यायालय स्थित अपर जिला सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी षष्टम की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में सात अभियुक्तों को पांच साल की सजा सुनायी. साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को पांच हजार जुर्माना देने को कहा है. […]
पांच हजार जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा
औरंगाबाद (नगर) : मंगलवार को व्यवाहर न्यायालय स्थित अपर जिला सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी षष्टम की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में सात अभियुक्तों को पांच साल की सजा सुनायी. साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को पांच हजार जुर्माना देने को कहा है. जुर्माना नहीं देने पर प्रत्येक आरोपितो को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह फैसला बारुण थाना कांड संख्या 42/2006 के तहत सुनाया गया है. गौरतलब है कि छह मार्च 2006 को बारुण थाना क्षेत्र के बनौली गांव में पानी भरने के विवाद को लेकर मारपीट हुई थी.
इस घटना से संबंधित प्राथमिकी 11 मार्च 2006 को सुजीत कुमार चंद्रवंशी ने बारूण थाना में दर्ज करायी थी. इसमें गांव के रामचंद्र पासवान, उमा पासवान, रामाधार पासवान, चंदन पासवान, निरंजन पासवान, जगन्नाथ पासवान व अजय पासवान को आरोपित बनाया था. प्राथमिकी में उल्लेख किया था कि राकेश चंद्रवंशी सरकारी चापाकल पर पानी भरने के लिए गये थे. तभी आरोपितों ने पानी भरने से मना कर दिया. जब विरोध किया तो सभी लोगो ने गाली गलौज करते हुए लाठी-डंडा से लैस होकर घर पर पहुंच गये और मारपीट कर परिवार के सदस्यों को जख्मी कर दिया. उक्त आशय की जानकारी विधि संघ के प्रवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है.
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