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14 पंचायतसचिवों पर प्राथमिकी दर्ज

चला कानून का डंडा. शिक्षकों के नियोजन के दस्तावेज नहीं जमा करने पर हुई कार्रवाई अंबा/रफीगंज : शिक्षकों के नियोजन से संबंधित दस्तावेज जमा नहीं करने के आरोप में जिले में कुल 14 पंचायत सेवकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इसमें अंबा में 10 व रफीगंज में चार पंचायत सविचों पर प्राथमिकी दर्ज […]

चला कानून का डंडा. शिक्षकों के नियोजन के दस्तावेज नहीं जमा करने पर हुई कार्रवाई

अंबा/रफीगंज : शिक्षकों के नियोजन से संबंधित दस्तावेज जमा नहीं करने के आरोप में जिले में कुल 14 पंचायत सेवकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इसमें अंबा में 10 व रफीगंज में चार पंचायत सविचों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

अंबा प्रखंड में शिक्षक नियोजन के कागजात नही जमा करने पर 10 पंचायत सचिवों पर बीइओ परशुराम प्रसाद ने प्राथमिकी दर्ज करायी है. विभागीय निर्देशों का हवाला देते हुए बीइओ ने बताया दधपा पंचायत सचिव अर्जुन कुमार सिंह, कुटुंबा के विजय कुमार सिंह, वर्मा के कृष्णा सिंह, मटपा के सुरेंद्र कुमार सिंह व पिपरा बगाही के सत्येंद्र कुमार सिंह के खिलाफ कुटुंबा थाने में, तेलहारा पंचायत सचिव रंजन कुमार सिंह व परता के रामचंद्र सिंह के खिलाफ अंबा थाना में, घेउरा पंचायत सचिव अर्जुन सिंह व रिसियप के अनिल कुमार सिंह के खिलाफ रिसियप थाने में व बैरांव पंचायत सचिव घनश्याम राम के खिलाफ सिमरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

इधर, नोडल पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के निर्देशानुसार, रफीगंज बीडीओ ने चार पंचायत सचिवों के खिलाफ पौथू थाने में नामजद प्राथिमकी दर्ज करायी है. प्राथमिकी में उल्लेख है कि हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों की निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना (बिहार) द्वारा जांच सह सत्यापन के लिए जरूरी फोल्डर में कागजात व विहिप प्रपत्र में हस्तगत कराने के लिए 15 फरवरी, 2016 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था.

यही नहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा कई आवेदन व नोटिस भी जारी पौथू पंचायत सचिव सुरेश प्रसाद, इटार पंचायत सचिव कौशल किशोर शर्मा, लट्टा पंचायत सचिव सुरेंद्र कुमार व भेटनिया पंचायत सचिव सूर्य दयाल राम को निर्देश दिया गया था, लेकिन समय पर शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षिणक प्रमाणपत्र सहित अन्य कागजात उपलब्ध नहीं कराये गये.

हाइकोर्ट की अवमानना व विभागीय आदेश के उल्लंघन के आरोप में नोडल पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) यदुवंश राम, रफीगंज बीडीओ द्वारा दिये गये पत्रों के अनुपालन में आवेदन सहित फोल्डर फाइल उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त चार पंचायत सचिवों को नामजद आरोपित बनाते हुए

भारतीय दंड संहिता एवं अन्य अधिनियमों की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जरूरी कार्रवाई करने की बात कही गयी है. इस संबंध में पौथू थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर उक्त चारों पंचायत सचिवों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.

गाैरतलब है कि हाइकोर्ट के आदेश पर विजिलेंस की टीम द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन से संबंधित कागजात की जांच की जा रही है. इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा पंचायतसचिवों से दस्तावेज मांगे गये थे, जो उपलब्ध नहीं कराये गये. इस संबंध में पंचायतसचिवों का कहना है कि नियोजन के समय वे लोग दूसरे पंचायत में थे और शिक्षक नियोजन के दस्तावेजों का प्रभार भी उन्हें नहीं मिला है. ऐसे में वे दस्तावेज कहां से दे सकते हैं.

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