ट्रक अपहरणकांड में चार को आजीवन कारावासअगस्त, 2005 में तेंदू पत्ताें से भरे दो ट्रकों को अगवा करने का मामला बारुण थाने में दर्ज था मामला, व्यवहार न्यायालय ने सुनाया फैसला मुजफ्फरपुर के जियन निवासी विनोद सिंह ने दर्ज कराया था मामला30 एयूआर 23 : जेल जाते अपहर्ता. प्रतिनिधि, औरंगाबाद (कार्यालय)औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने केंदू पत्ताें से भरे दो ट्रकों को अगवा करने के मामले में चार अपहर्ताओं को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. एडीजे (तीन) महेंद्र प्रसाद के कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नुनहरा परवा थाना अंतर्गत खालिसपुर के रहनेवाले ब्रजमोहन पांडेय, बृजबहादुर पांडेय व औरंगाबाद के बारुण थाना अंतर्गत झूमर डिहरा गांव के राकेश मिश्र व पंकज मिश्र को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट ने उक्त अपहर्ताओं पर अगस्त, 2005 में तेंदू पत्तों से लदे दो ट्रकों को अगवा करने का आरोप सही पाया. इस मामले में बारुण थाने में मामला (कांड संख्या 106/05) दर्ज कराया गया था. न्यायालय ने इसी मामले में एक और आरोपित पिंटू दूबे को रिहा कर दिया. जानकारी के अनुसार, जियन (करजा) मुजफ्फरपुर निवासी विनोद सिंह अपने ट्रक को ओड़िशा के संभलपुर से बीड़ी (तेंदू) पत्ता लोड कर एक अन्य ट्रक (ओआर 15 सी/5178) के साथ पश्चिम बंगाल जा रहे थे. मूरी मोड़ के पास पहुंचे, तो एक कार आकर रुकी. कार से उतरे लोगों ने ट्रकों को रुकवाया और अगवा कर उत्तर प्रदेश की ओर लेकर निकले.औरंगाबाद जिले के बारुण के समीप बलिया ढाबा पर दोनों ट्रक रुके. शौच करने के नाम पर ट्रक मालिक विनोद सिंह ने इसकी सूचना एक अन्य ट्रक के मालिक सुदामा यादव को दी. उन्होंने बारुण थाने में इसकी सूचना दी.बारुण थाने के तत्कालीन प्रभारी एसके सुमन ने दोनों ट्रकों व अपहर्ताओं को कब्जे में ले लिया और उनके विरुद्ध अपहरण की प्राथिमकी दर्ज कर जेल भेज दिया. लगभग 10 वर्ष तक मामला चला, जिसमें सरकार की तरफ से एपीपी देवेंद्र कुमार शर्मा व बचाव पक्ष से वीरेंद्र सिंह, अनिल कुमार चौबे ने अपने-अपने पक्ष रखे.
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ट्रक अपहरणकांड में चार को आजीवन कारावास
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