नये नियमों का पालन कराने में जुटे अधिकारी, वाहन चालक अनजान

Updated at : 03 Sep 2019 8:59 AM (IST)
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नये नियमों का पालन कराने में जुटे अधिकारी, वाहन चालक अनजान

औरंगाबाद नगर : सड़क हादसों पर नियंत्रण पाने को लेकर परिवहन विभाग द्वारा वर्षों से की जा रही व्यापक पहल को जमीनी हकीकत का रूप दिया जा चुका है. यातायात नियमों का उल्लंघन कर अपनी व दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले मनचले वाहन चालकों के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया […]

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औरंगाबाद नगर : सड़क हादसों पर नियंत्रण पाने को लेकर परिवहन विभाग द्वारा वर्षों से की जा रही व्यापक पहल को जमीनी हकीकत का रूप दिया जा चुका है. यातायात नियमों का उल्लंघन कर अपनी व दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले मनचले वाहन चालकों के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है. अब अधिकारी परिवहन विभाग द्वारा जारी संशोधित नियमों का अनुपालन करने में जुट गये हैं.

मोटरयान निरीक्षक उपेंद्र राव खुद वाहनों की जांच कर रहे है.
सोमवार को मुफस्सिल थाने के समीप एनएच दो पर वाहनों की जांच की. इस दौरान एक दर्जन वाहनों पर जुर्माना लगाया. जब वाहन चालकों से जुर्माने को लेकर नये नियमों के बारे में पूछा गया, तो अधिकतर वाहन चालक इन नियमों से अनभिज्ञ पाये गये. सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर जुर्माने की राशि में कई गुणा इजाफा भले ही कर दिया गया हो पर नये नियमों को लेकर अधिकतर वाहन चालक अनजान हैं.
परिवहन विभाग व प्रशासन की ओर से अभियान को लेकर पूरी सख्ती देखी गयी. जिस कारण बेखौफ वाहनों का संचालन जारी रहा. परिवहन विभाग द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर पहली बार कई नियमों को लागू किया गया है.
जिसमें सबसे अधिक नाबालिग वाहन चालकों को लेकर सख्ती बरती जा रही है. इसके लिए 25000 की आर्थिक जुर्माने का निर्धारण किया गया है. साथ ही एंबुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहनों को रास्ता नहीं देने को लेकर 10000 रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया है.
स्कूलों के वाहनों की हुई जांच
औरंगाबाद नगर. परिवहन विभाग यात्री वाहनों के साथ साथ स्कूली वाहनों की जांच के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू कर दिया है. डीटीओ अनिल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में परिवहन विभाग के पदाधिकारियों ने स्कूली वाहनों की जांच की. जांच के क्रम में स्कूली वाहनों में अग्निशमन यंत्र, फ‌र्स्ट एड बॉक्स, जीपीएस परमिट की वैधता के अलावा निर्धारित मानक के संबंध में जांच की गयी. इस दौरान कई निजी विद्यालय में पहुंच कर स्कूली वाहनों की जांच की गयी.
जांच के दौरान डीटीओ के साथ एमवीआई उपेंद्र राव ने जांच की. डीटीओ ने बताया कि जिले में चलने वाले यात्री वाहनों के साथ-साथ कमर्शियल वाहन व स्कूली वाहनों की गंभीरता पूर्वक जांच की जा रही है. वैसे वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. जो दूसरे राज्यों में गैर जिले में निबंधित वाहनों का परिचालन जिले में किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को ले जाने वाले वाहनों की भी जांच की जा रही है.
चलाया जायेगा जागरूकता अभियान
परिवहन विभाग द्वारा संशोधित नियमों को एक सितंबर से लागू कर दिया गया है. वैसे लोगों में नये नियमों को लेकर जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है. जल्द ही नये नियमों को लेकर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जायेगा.
अनिल कुमार सिन्हा, डीटीओ, औरंगाबाद
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