23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद

औरंगाबाद नगर : शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय के त्वरित न्यायालय छह के न्यायाधीश विपिन बिहारी पांडेय की अदालत ने हत्या मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला दाउदनगर थाना कांड संख्या 67/1997 के धारा 302 के तहत आया है,जिसमें दाउदनगर के मखरा गांव के गुरु डोम, […]

औरंगाबाद नगर : शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय के त्वरित न्यायालय छह के न्यायाधीश विपिन बिहारी पांडेय की अदालत ने हत्या मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला दाउदनगर थाना कांड संख्या 67/1997 के धारा 302 के तहत आया है,जिसमें दाउदनगर के मखरा गांव के गुरु डोम, लाला डोम, मकसूदन डोम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.यह फैसला 20 वर्ष तक न्यायालय में चली सुनवाई के बाद आया है .

पूरा मामला आया है कि हसपुरा थाना क्षेत्र के सोनहथु गांव निवासी बचनु डोम भोज खाकर अंगराही गांव से लौट रहा था उसी दौरान उक्त लोगो ने डायन ओझा का आरोप लगाकर लाठी डंडा से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. इस घटना से संबंधित प्राथमिकी मृतक के पुत्र नन्हें राम के बयान पर दाउदनगर थाने में दर्ज कराई गई थी. न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता नंदकिशोर सिंह, अपर लोक अभियोजक डीएनए सिंह के दलीले सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इससे संबंधित जानकारी मीडिया प्रभारी सतीश कुमार स्नेही ने दी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें