24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सात माह के बेटे की हत्या के मामले में पिता को उम्रकैद

10 हजार का जुर्माना भी, 15 माह बाद आया फैसला औरंगाबाद नगर : मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश सप्तम मिथिलेश कुमार राय की अदालत ने पुत्र हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए पिता अनिल पासवान को दोषी ठहराते हुए धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का […]

10 हजार का जुर्माना भी, 15 माह बाद आया फैसला
औरंगाबाद नगर : मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश सप्तम मिथिलेश कुमार राय की अदालत ने पुत्र हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए पिता अनिल पासवान को दोषी ठहराते हुए धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है़ यह फैसला कुटुंबा थाना कांड संख्या 56/16 में सुनायागया है़
क्या थी घटना
26 मई 2016 को सात माह के बेटे अनुज कुमार ने अनिल पासवान का मोबाइल बिगाड़ दिया था़ इसी बात को लेकर अनिल पासवान ने पत्नी की गोद में खेल रहे सात माह के बेटे को छिन कर जमीन पर पटक कर मार डाला था़
हालांकि घटना का अंजाम देने के बाद पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था़ इस घटना से संबंधित प्राथमिकी मां देवंती देवी के बयान पर दर्ज की गयी थी. इसमें अनिल पासवान (निवासी गोल गरीबा) को आरोपित बनाया था़ एक साल तक न्यायालय में चली सुनवाई के बाद मंगलवार को यह फैसला न्यायाधीश ने सुनाया़ इस कांड में बचाव पक्ष से अधिवक्ता मुकेश सिंह व अभियोजन पक्ष से एपीपी इरशाद आलम व अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने अपनी अपनी दलीलें रखी़ं

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें