शमशेरनगर की मुखिया अमृता का निर्वाचन रद्द
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :26 Jun 2017 11:24 AM (IST)
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निर्वाचन के समय कम उम्र होने की शिकायत पर आयोग का फैसला दाउदनगर अनुमंडल : दाउदनगर के प्रखंड के शमशेरनगर पंचायत के मुखिया अमृता देवी को निर्वाचन के समय 21 वर्ष से कम उम्र होने के कारण उन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा पद से निरर्हित घोषित किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा 20 […]
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निर्वाचन के समय कम उम्र होने की शिकायत पर आयोग का फैसला
दाउदनगर अनुमंडल : दाउदनगर के प्रखंड के शमशेरनगर पंचायत के मुखिया अमृता देवी को निर्वाचन के समय 21 वर्ष से कम उम्र होने के कारण उन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा पद से निरर्हित घोषित किया गया है.
राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा 20 जून को ही वाद संख्या-25/2016 (अनिता देवी बनाम अमृता देवी) में निर्णय दिया गया है. इसके साथ ही प्रखंड के शमशेरनगर पंचायत का मुखिया पद रिक्त घोषित कर दिया गया है. जानकारी के अनुसार प्रखंड के महमदपुर गांव निवासी अनिता देवी ने राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में एक परिवाद दाखिल किया था, जिसमें मुखिया अमृता देवी पर 21 वर्ष से कम उम्र में निर्वाचित होने का आरोप लगाया गया था. परिवाद में कहा गया था कि अमृता देवी की जन्मतिथि माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2011 के प्रमाण पत्र के आधार पर 15.08.1996 है. इस आधार पर पंचायत आम निर्वाचन 2016 में वह 21 वर्ष से कम उम्र में निर्वाचित हुई है.
मुखिया का निर्वाचन बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 136 (1)(ख) व धारा 136 (2) के तहत अयोग्य घोषित करने योग्य है. जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी औरंगाबाद व अनुमंडल पदाधिकारी दाउदनगर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार अमृता देवी ने नाम निर्देशन दाखिल करते समय जन्मकुंडली में अंकित जन्मतिथि को आधार बनाया था. लेकिन, उनके मैट्रिक के प्रमाणपत्र के अनुसार उनकी जन्म तिथि 15.08.1996 है, जिससे उनकी उम्र नाम निर्देशन दाखिल करते समय 21 वर्ष से कम है.
सुनवाई के दरम्यान अमृता देवी द्वारा लिखित बयान में कहा गया कि उनकी चाची द्वारा विद्यालय अभिलेख में गलती से उक्त तिथि को दर्ज कराया गया है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में सुधार के लिए आवेदन दिया गया है. उनके द्वारा यह भी बताया गया कि मध्य विद्यालय मुरारी से पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दो-ढाई वर्ष पढ़ाई से दूर रहीं. इधर, बीडीओ अशोक प्रसाद का कहना है कि उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है.
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