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शिकायत मिली, तो दर्ज करायी जायेगी प्राथमिकी

औरंगाबाद नगर : जो मतदाता अपने आपको चालाक समझते हैं और चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक से दो जगह पर मतदाता सूची में नाम रखकर वोट देने की मंशा बनाये रखते हैं, वैसे मतदाताओं के लिए बुरी खबर है. भारत निर्वाचन आयोग एक जुलाई से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चला रहा है. इस दौरान जिला […]

औरंगाबाद नगर : जो मतदाता अपने आपको चालाक समझते हैं और चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक से दो जगह पर मतदाता सूची में नाम रखकर वोट देने की मंशा बनाये रखते हैं, वैसे मतदाताओं के लिए बुरी खबर है. भारत निर्वाचन आयोग एक जुलाई से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चला रहा है. इस दौरान जिला निर्वाची पदाधिकारी से लेकर प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी तक घर- घर जाकर मतदाता सूची की जांच करेंगे. जांच के दौरान एक मतदाता का नाम दो से तीन जगह पर पाया जायेगा, तो वैसे मतदाताओं पर चुनाव प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी. सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि एक जुलाई से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम अभियान चलाया जायेगा.

इसके लिए सभी मतदाताओं से अपील है कि जिनका नाम दो जगह पर है वह लोग प्रपत्र आठ भर कर एक जगह से अपना नाम मतदाता सूची से हटा लें. यदि अपना नाम मतदाता सूची से नहीं हटाते हैं और कोई व्यक्ति शिकायत करता है, तो कार्रवाई होगी. बाद में कोई शिकायत करने का मौका नहीं दिया जायेगा. बल्कि, सीधे थाने में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. एसडीओ ने यह भी कहा कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है और वे लोग 18 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं वे प्रपत्र छह में फोटो के साथ जमा करें.

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