उच्च न्यायालय के आदेश पर परिवहन विभाग ने जारी किया कानून
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बाइक के पीछे बैठने पर पहनना होगा हेलमेट
उच्च न्यायालय के आदेश पर परिवहन विभाग ने जारी किया कानून प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय ने गठित किया है समिति अररिया : बाइक पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहन कर यात्रा करना अनिवार्य बना दिया गया है. ऐसा कानून सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण व उच्च न्यायालय के आदेश से लागू […]
प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय ने गठित किया है समिति
अररिया : बाइक पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहन कर यात्रा करना अनिवार्य बना दिया गया है. ऐसा कानून सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण व उच्च न्यायालय के आदेश से लागू किया गया है. परिवहन विभाग के प्रधान सचिव सुजाता चौधरी ने इस निर्णय के अनुपालन के लिए जिला अधिकारी अररिया,
पुलिस अधीक्षक व परिवहन विभाग को पत्रांक 5429 दिनांक सात सितंबर 2016 जारी किया है. दिये गये पत्र के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिक संख्या 295/2012 एस राजशेखरन बनाम भारत सरकार एवं अन्य के पारित आदेश के आलोक में सड़क सुरक्षा पर सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति की भी गठन किया गया है. यह समिति द्वारा नियमित रूप से सभी राज्यों द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात उल्लंघन की समीक्षा की जायेगी. साथ ही प्रगति प्रतिवेदन से माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया जायेगा.
क्यों लिया गया निर्णय
वर्ष 2015 में कुल 904 दो पहिया वाहन चालक एवं 1064 पीछे बैठे व्यक्ति की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुयी है. जानकारी अनुसार मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में दो पहिया वाहन मोटर चालक व वाहन पर पीछे बैठे सवारी को गुणवत्तापूर्ण हेलमेट धारन करने को अनिवार्य बताया गया है. बिहार मोटरवाहन नियमावली 1992 के नियम -190 में भी इसे अनिवार्य बनाया गया है. प्रधान सचिव द्वारा जारी किये गये पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि इस दिशा निर्देश को अनिवार्य रूप से लागू किया जाये. इसके प्रगति की समीक्षा को अवगत कराया जाये. जिससे इसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति सड़क सुरक्षा समिति को उपलब्ध कराये जाये.
कहते हैं परिवहन पदाधिकारी
जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज कुमार शाही ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली है. इस कानून को कड़ाई के साथ लागू किया जायेगा.
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