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गोदाम प्रबंधक करेंगे डिपो से उठाव

निर्णय : विभागीय परिवहन से सुचारू रखा जायेगा खाद्यान्न का उठाव, डीएम ने दिया निर्देश मृगेंद्र मणी अररिया : जिले में परिवहन कार्य बाधित नहीं हो इसके लिए अब खाद्यान्न का उठाव विभागीय किया जायेगा. ऐसा निर्देश जिला पदाधिकारी अररिया के पत्रांक 256 दिनांक 17 फरवरी 2016 के द्वारा जिले में विभागीय परिवहन की अनुमति […]

निर्णय : विभागीय परिवहन से सुचारू रखा जायेगा खाद्यान्न का उठाव, डीएम ने दिया निर्देश
मृगेंद्र मणी
अररिया : जिले में परिवहन कार्य बाधित नहीं हो इसके लिए अब खाद्यान्न का उठाव विभागीय किया जायेगा. ऐसा निर्देश जिला पदाधिकारी अररिया के पत्रांक 256 दिनांक 17 फरवरी 2016 के द्वारा जिले में विभागीय परिवहन की अनुमति लेने के लिए जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को निर्देशित किया गया है.
जानकारी अनुसार फरवरी माह के खाद्यान्न उठाव को जारी रखने के लिए ऐसा निर्णय जिला पदाधिकारी के द्वारा लिया गया है. जिले में पीडीएस तक खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति एक बड़ी समस्या बन सकती थी. इसलिए विभागीय परिवहन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है. जानकारी अनुसार विभागीय परिवहन को लेकर हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की राशि जारी नहीं हो पायी है. फिर भी जिले में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न नहीं हो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत फारबिसगंज व अन्य डिपो से खाद्यान्न का उठाव गोदाम प्रबंधक के द्वारा किया जा रहा है. हालांकि खाद्यान्न उठाव के कार्य में गोदाम प्रबंधक को इसलिए भी संलिप्त किया गया है, जिससे स्टॉक कम होने या ज्यादा होने की स्थिति का दायित्व उनके ऊपर ही होगा.
क्यों उत्पन्न हुई समस्या
जिले के रानीगंज व अररिया आरएस के टीपीडीएस गोदाम में लगभग 14 हजार क्विंटल चावल व गेहूं का स्टॉक पदाधिकारियों के द्वारा फिजिकल जांच में कम पाया गया. डीएम के निर्देश पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की गयी. इस प्राथमिकी में बीसीओ सह गोदाम प्रबंधक प्रभाष चंद्र सिंह, अररिया के तत्कालीन सीएमआर गोदाम प्रभारी नवीन कुमार, हसनपुर पैक्स सह व्यापार मंडल अध्यक्ष नथनेश्वर सिंह व परिवहन अभिकर्ता उमेश यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया. परिवहन अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहे उमेश कुमार यादव के विरुद्ध अनियमितता का मामला सामने आने के बाद डीएम के निर्देश पर राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक के पत्रांक 201 दिनांक 11 फरवरी को ही मुख्य परिवहनसह हथालन अभिकर्ता के रूप में काम कर रहे उमेश यादव का नाम काली सूची में डालने की कार्रवाई की अनुशंसा की गयी थी.
इसलिए दोषी अभिकर्ता के द्वारा परिवहन सह हथालन के कार्य को बंद कर दिया गया. अब निगम के गोदामों तक खाद्यान्न आपूर्ति करने की समस्या बन कर उभर सकती थी. इसलिए खाद्यान्न उठाव के लिए नये परिवहन अभिकर्ता से एकरार होने तक व अगले आदेश तक गोदाम प्रबंधक के द्वारा किया जायेगा.

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