बहुचर्चित भजनपुर गोली कांड में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अररिया ने 43 आरोपियों के विरुद्ध कुर्की जब्ती का आदेश दिया है. न्यायालय द्वारा आदेश प्राप्त होने बाद पुलिस जहां कुर्की जब्ती की कवायद में जुट गयी है, वहीं भजनपुर के ग्रामीण कुर्की जब्ती के आदेश आने के बाद पुलिसिया कार्रवाई के विरुद्ध एकजुट होने लगे हैं.
संभावित कुर्की जब्ती के विरोध व इस कार्रवाई को रोकने के लिए गुरुवार से भजनपुर के ग्रामीणों ने व्यापक स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाना प्रारंभ कर दिया है. हालांकि न्यायालय से कुर्की जब्ती का आदेश निर्गत होने के बाद गांव में सन्नाटा छाया है. वैसे आरोपी जिसके विरुद्ध कुर्की जब्ती के आदेश निर्गत हुए हैं, वे लोग असमंजस की स्थिति में रहने के साथ-साथ डरे सहमे भी हैं. जबकि आम ग्रामीणों में आक्रोश है.
गुरुवार को गांव में ही हस्ताक्षर अभियान चला रहे मृतक मो मुस्तफा अंसारी की मां तहिरण खातून पिता फटकन अंसारी, ओले रसूल, जहीर अंसारी, मौलाना इरशाद अंजर भजनपुरी, रुस्तम अंसारी, मुश्ताक अंसारी, रईस अंसारी आदि ने कहा कि तीन जून 2011 को रास्ता के विवाद के कारणपुलिस ने गोली चलायी, जिससे चार लोगों की मौत हुई और नौ लोग घायल हुए. गोली कांड के बाद पुलिस द्वारा यह एकतरफा कार्रवाई करने की तैयारी है. इसका भजनपुर के ग्रामीण मरते दम तक विरोध करते रहेंगे.
ग्रामीणों ने कहा कि मेसर्स ऑरो सुंदरम स्टार्च फैक्टरी सहित प्रशासन द्वारा की गयी प्राथमिकी में पुलिस दिलचस्पी दिखा कर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, पर भजनपुर गोली कांड में पुलिस की गोली से मरने वाले मृतक के परिजन क्रमश: रफीक अंसारी पिता स्व रब्बी अंसारी ने 1341/ सी 2011, फारुख अंसारी पिता स्व मंगल अंसारी ने 1611 सी 2011, फटकन अंसारी पिता स्व दुखा अंसारी ने 1372सी/2011, मो फारुख अंसारी पिता मो इसराइल ने 1493 सी/ 2011 चार मुकदमा माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दर्ज कराया था. इसमें फैक्टरी के निदेशक सहित तत्कालीन एसपी, एसडीओ, दंडाधिकारी सहित नौ लोगों को आरोपी बनाया था. पुलिस पीड़ितों द्वारा दायर इन मुकदमों में क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है.
ग्रामीणों ने कहा कि बियाडा अधिग्रहित भूमि पर तीन जून 11 को पुलिस ने बरबरतापूर्ण कार्रवाई की थी. घटना के बाद शासन और प्रशासन ने पीड़ित परिवारों व ग्रामीणों के आंसू पोंछने, सहायता व न्याय प्रदान करने के बदले एकतरफा कार्रवाई कर रही है.