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मतदाता परची से डाल सकेंगे वोट

अररियाः जिन मतदाताओं के पास अब भी फोटो पहचान पत्र नहीं है. उनके लिए राहत की खबर है़ ऐसे मतदाता वोटर परची दिखा कर अपना वोट डाल सकेंग़े यही परची पहचान पत्र का काम करेगी़ चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं को वोटर परची उपलब्ध कराने की तैयारी की जा […]

अररियाः जिन मतदाताओं के पास अब भी फोटो पहचान पत्र नहीं है. उनके लिए राहत की खबर है़ ऐसे मतदाता वोटर परची दिखा कर अपना वोट डाल सकेंग़े यही परची पहचान पत्र का काम करेगी़ चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं को वोटर परची उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है़.

वोटर परची वितरण प्रक्रिया की खास बात ये है कि इसका वितरण घर घर जा कर किया जाना है़ किसी स्थान पर केंद्रित होकर परची बांटने की इजाजत नहीं होगी़ इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने बताया कि सभी निर्वाचक निबंधन व सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को पत्र भेजा जा रहा है़. पत्र में राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशों का हवाला देते हुए इस पर अमल करने की सख्त हिदायत दी गयी है़.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से भेजे जा रहे पत्र के मुताबिक वोटर परची मतदान के लिए मतदाता की पहचान का मान्य दस्तावेज है़ परची का वितरण हर हाल में बीएलओ के जरिये होना है़ इसके लिए बीएलओ घर घर जायेंग़े किसी एक स्थान पर परची का वितरण नहीं किया जा सकता है़ दिये गये निर्देशों के मुताबिक वोटर परची मतदाता के घर के ही किसी सदस्य को दिया जाना है़ परिवार से बाहर के सदस्य को परची नहीं दी जा सकती है़.

डीएम के पत्र में इस बात की भी हिदायत की गयी है कि परची वितरण के दौरान बीएलओ किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति का सहयोग नहीं लेंग़े ऐसा करने पर बीएलओ के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी़ परची देने के पहले बीएलओ को मतदाता परची पर हस्ताक्षर भी करना होगा़ इसके साथ ही परची पावती के सबूत के तौर पर मतदाता से पंजी पर हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान भी लेना होगा़ डीएम के निर्देश के मुताबिक परची वितरण का दैनिक प्रतिवेदन हर हाल में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को भेजना है़ .

मतदाता परची के साथ मतदाताओं के नाम डीएम की अपील का भी वितरण किये जाने का निर्देश दिया गया है़ गौरतलब है कि मतदान के लिए मूल परची ही मान्य है़ छायाप्रति पर वोट डालने की इजाजत नहीं दी जायेगी़ बिना फोटो या गलत फोटो वाली मतदाता परची मान्य नहीं होगी. ऐसी स्थिति में वोट डालने के लिए पहचान के अन्य विकल्पों का इस्तेमाल करना होगा़.

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