अररियाः जिले के नरपतगंज प्रखंड के बीइओ को उच्चधिकारियों के आदेश का कोई असर नहीं होता है. बीइओ की मनमानी से डीइओ कार्यालय भी त्रस्त है. प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रिफ्यूजी टोला पलासी के प्रधान शिक्षक गंगा राम पर विद्यालय भवन निर्माण मद में लगभग 18 लाख रुपये का गबन करने का मामला है. गबन के मामले में उन्हें विभाग द्वारा निलंबित भी किया गया.
निलंबन की स्थिति में उनका मुख्यालय फारबिसगंज बीइओ कार्यालय किया गया था. ताज्जुब की बात तो यह है कि श्री राम को डीइओ के पत्र संख्या 2300 दिनांक चार सितंबर 13 को निलंबित किया गया था और उसी समय से फारबिसगंज बीइओ कार्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया था. निलंबित शिक्षक श्री राम मार्च के अंतिम सप्ताह में बीइओ फारबिसगंज कार्यालय में योगदान दिया.
इस छह माह तक कहां थे, इसका जवाब दोनों बीइओ के पास नहीं है. श्री राम के विरुद्ध जांच बीइओ फारबिसगंज करते अपने प्रतिवेदन में आरोप लगाया है कि प्रधान शिक्षक गंगा राम विद्यालय से लगातार अनुपस्थित रहते हैं. इन्होंने भवन निर्माण मद में प्रथम किस्त नौ लाख 28 हजार 575 रुपये तथा दूसरा किस्त में नौ लाख 28 हजार 500 रुपये का निकासी कर निर्माण कार्य अधूरा ही रखा है. श्री राम पर आरोप है कि उन्होंने सचिव से सादे चेक में हस्ताक्षर करवा कर व धमकी देकर भवन निर्माण संबंधित भवन निर्माण से संबंधित चेक व विद्यालय विकास की राशि निकासी कर लिया है.
आरोप पत्र के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान ने बीइओ नरपतगंज को संबंधित प्रधान शिक्षक के विरुद्ध चार माह पूर्व ही स्थानीय थाना में में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. परंतु अब तक उक्त प्रधान शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं कराया जा सका है. बीइओ नरपतगंज अमीचंद राम ने बताया कि जल्द ही प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. आदेश पूर्व में ही मिला था परंतु शिक्षक नियोजन में व्यस्तता के कारण दर्ज नहीं कराया जा सका है. डीइओ सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश के बाद अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होना कर्तव्य के प्रति लापरवाही है. उन्हें शीघ्र प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए स्मार पत्र भेजा जा रहा है.