जहानाबाद (कोर्ट). स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शशिकांत राय के कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में बिहार राज्य अल्प संख्यक आयोग के चेयर मैन नौशाद अहमद तथा मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक विश्वनाथ प्रसाद को निदरेष पाते हुए रिहा करने का फैसला सुनाया. जमीनी विवाद से संबंधित यह मामला वर्ष 2001 से न्यायालय में लंबित था. उल्लेखनीय है कि इस मुकदमे का सूचक अफसर इमाम ने नौशाद अहमद तथा विश्वनाथ प्रसाद पर धोखा देकर जमीन बेचने का आरोप लगाया था. वहीं न्यायालय के इस फै सले पर खुशी जाहिर करते हुए नौशाद अहमद ने कहा कि मुङो सच्चई और न्याय पर पूरा भरोसा था. इस मुकदमा में बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता सियाराम शर्मा एवं सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा मुकदमे में पैरवी एवं बहस की. फैसले खुशी व्यक्त करते हुये सामाजिक कार्यकर्ता संतोष श्रीवास्तव अधिवक्ता राम विंदु सिन्हा, शमीम अहमद समेत कई लोगों ने चेयरमैन को बधाई दिया.
अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हुए बरी
जहानाबाद (कोर्ट). स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शशिकांत राय के कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में बिहार राज्य अल्प संख्यक आयोग के चेयर मैन नौशाद अहमद तथा मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक विश्वनाथ प्रसाद को निदरेष पाते हुए रिहा करने का फैसला सुनाया. जमीनी विवाद से संबंधित यह […]
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