पटना: पटना 30 सितंबर तक खटालमुक्त हो जायेगा. डीएम, एसएसपी व नगर निगम आयुक्त ने सोमवार को हाइकोर्ट के न्यायाधीश वीएन सिन्हा व पीके झा के खंडपीठ को यह भरोसा दिया.
खंडपीठ के समक्ष अधिकारियों ने कहा कि नगर निगम जानवरों को रखने के लिए काजी हाउस बना रहा है. आवारा जानवरों को इसमें रखा जायेगा. एक सप्ताह में यदि मवेशी के मालिक आयेंगे, तो जुर्माना लेकर मुक्त किया जायेगा. बाकी बचे जानवरों को एक सप्ताह के बाद नीलाम कर दिया जायेगा. खटाल हटाने के बाद दोबारा लगाने की सूचना मिली, तो संबंधित थानाप्रभारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी.
अधिकारियों के इस दावे पर खंडपीठ ने पटना के डीएसपी, थानाप्रभारी व नगर निगम के कार्यपालक अधिकारियों को संयुक्त रूप से हलफनामा दायर करने का आदेश दिया. हलफनामे में उल्लेखित जगहों का समय-समय पर निरीक्षण होगा. खंडपीठ ने हलफनामा के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है. इस दौरान डीएम और एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थिति से छूट दे दी गयी है. इसके पहले नगर आयुक्त, डीएम और एसएसपी ने संयुक्त रूप से कहा कि पटना को खटालमुक्त करने के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली है.