नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने विरोधी संघ की याचिका पर बिहार क्रिकेट संघ से जवाब मांग है. विरोधी संघ ने दावा किया है कि वह तदर्थ समिति है और उसने पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है जिसने बीसीए को वित्तीय कामकाज की स्वीकृति दी थी जिसमें बैंक खाते का संचालन भी शामिल है.
न्यायामूर्ति आरएम लोढा और शिव कीर्ति सिंह ने पीठ ने बीसीए और इससे मान्यता प्राप्त जिला क्रिकेट संघों को तदर्थ समिति की याचिका पर नोटिस जारी किया है. इस याचिका में उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है.
तदर्थ समिति ने अपने समंवयक और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दिकी के जरिए कहा है कि उच्च न्यायालय ने बीसीए सचिव अजय नारायण शर्मा को बैंक खाते के संचालन की स्वीकृति देकर न्याय नहीं किया है क्योंकि बिहार में क्रिकेट के प्रबंधन के लिए इस समिति का असंवैधानिक गठन किया गया है.