नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ प्रसार भारती की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिस आदेश में उच्च न्यायालय ने दूरदर्शन द्वारा विश्व कप मैचों के लाइव फीड निजी केबल ऑपरेटरों को साझा किये जाने पर रोक लगायी थी. प्रसार भारती ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह विश्व कप क्रिकेट मैचों के प्रसारण के लिए नये चैनल नहीं चला सकता.
विश्वकप क्रिकेट मैचों के प्रसारण अधिकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रसार भारती की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ प्रसार भारती की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिस आदेश में उच्च न्यायालय ने दूरदर्शन द्वारा विश्व कप मैचों के लाइव फीड निजी केबल ऑपरेटरों को साझा किये जाने पर रोक लगायी थी. प्रसार भारती ने उच्चतम न्यायालय को […]
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